बदल गए PF का पैसा निकालना और ट्रांसफर करने के नियम, यहां जानें सबकुछ
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO-Employees Provident Fund Organization,) ने नौकरी करने वालों को राहत देते हुए एक बड़े नियम को आसान बना दिया है. ईपीएफओ की ओर से ट्विटर पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ईपीएफओ ने अपने सिस्टम को और आसान बना दिया है. दरअसल, पहले नौकरी छोड़ने की तारीख (Now Employee's can also update their Date of exit) नहीं होने से फंड निकालना या ट्रांसफर करना अटका रहता था. अब भविष्य निधि संगठन ने इस टेंशन को दूर करने के लिए यूनिफाइड पोर्टल (UAN Portal) पर एक नई सुविधा शुरू की है. इस सुविधा के तहत कर्मचारी पिछली कंपनी छोड़ने की तारीख खुद अपडेट कर सकता है. आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करना शुरू करता है तो उसकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी उसकी सैलरी से काटा जाता है और इतना ही योगदान कंपनी की तरफ से दिया जाता है. व्यक्ति की सैलरी का 12 फीसदी कर्मचारी ईपीएफ में जमा हो जाता है जबकि कंपनी द्वारा किया गये योगदान का केवल 3.67 फीसदी ही इसमें जमा होता है बकाया का 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जमा हो जाता है.
अब खुद डाल सकते हैं नौकरी छोड़ने की:- तारीख-कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने खाताधारकों के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है. इससे ईपीएफ अकाउंट होल्डर नौकरी छोड़ने की तारीख को खुद अपडेट कर सकते हैं यानी वे ईपीएफओ के रिकॉर्ड में बता सकेंगे कि उन्होंने अपने संस्थान को कब छोड़ा.
इस नियम के बदलने से क्या होगा:-
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहले इस तारीख को केवल संस्थान (जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं) ही अपडेट कर सकता था. अगर ईपीएफओ रिकॉर्ड में नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज नहीं है तो ईपीएफ खाताधारक अपने ईपीएफ खाते से पैसा न तो निकाल सकते हैं न ट्रांसफर कर सकते हैं.
ऑनलाइन EPFO में कैसे भरें Exit Date:-
ट्विटर पर दी गई जानकारी के मुताबिक, एक्टिज डेट को कैसे अपडेट करने के लिए खाताधारक को ई-सेवा पोर्टल पर जानकर अपडेट करना होगा. आइए जानें इसका पूरा प्रोसेस
(1) सबसे पहले आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर ई-सेवा पोर्टलर पर लॉग-इन करना होगा. लेकिन इसके लिए आपका यूएएन पोर्टल पर एक्टिवेट होना चाहिए.